सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन आते है। इस प्रकार भारत में यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के एवं केन्द्रीय शासित क्षेत्रों पर पूर्णत लागू होता है। लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना मांगे जाने का अधिकार हर नागरिक का है
लोक प्राधिकारि के अंतर्गत वे सभी संस्थाए सम्मिलित है जो इनके अधीन आते हो-:
- संविधान के अधीन
- संसद अथवा राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए नियम द्वारा
- सरकार द्वारा निर्गत किसी अधिसूचना अथवा बनाये गए किसी आदेश द्वारा और सरकार द्वारा आधिपत्यित नियंत्रित अथवा बडी मात्रा में धन प्राप्त कोई भी वह गैर सरकारी संगठन इसके दायरे में आता है जो सरकार द्वारा दी गई निधियों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त मात्रा में वितपोषित होता है।

0 Comments: